
हिन्दू, सिक्ख और जैन बहुल इलाकों और धार्मिक स्थलों के पांच किमी के दायरे में गोमांस बेचने पर प्रतिबंध
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के लिए असम मवेशी संरक्षण बिल-2021 सोमवार को विधानसभा में पेश किया. इसके तहत हिन्दू, सिक्ख और जैन बहुल इलाकों और धार्मिक स्थलों के पांच किलोमीटर के दायरे में गोमांस बेचने पर प्रतिबंध लगाई गई है.
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन क्षेत्रों में गोमांस (बीफ) की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाए, जहां मुख्य रूप से हिन्दू, जैन, सिक्ख और बीफ नहीं खाने वाले समुदाय रहते हैं अथवा वे स्थान किसी मंदिर और अधिकारियों द्वारा निर्धारित किसी अन्य संस्था के पांच किलोमीटर के दायरे में आते हैं.’